भोजशाला मामले में MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि ASI को मंदिर के सबूत नहीं मिले। वहीं भोज उत्सव समिति ने दिग्विजय सरकार पर पूजा प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर।

धार/इंदौर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर असंतोष जताया है। दिग्विजय सिंह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एएसआई को इस विवादित स्थल पर मंदिर होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।
इंदौर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एएसआई द्वारा संरक्षित यह स्मारक कानूनी तौर पर कोई 'पूजा स्थल' नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि एएसआई के नियमों के अनुसार, ऐसे संरक्षित स्मारकों में कानूनी रूप से पूजा-पाठ या धार्मिक गतिविधियों का कोई प्रावधान नहीं होता है।
गौरतलब है कि 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को 'वाग्देवी मंदिर' (सरस्वती मंदिर) स्वीकार किया था। अदालत ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और अदालत के समक्ष पेश की गई 15 ऐतिहासिक तस्वीरों को मुख्य आधार बनाया था।
दूसरी तरफ, दिग्विजय सिंह के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। भोज उत्सव समिति के सदस्य अशोक कुमार जैन ने पलटवार करते हुए पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैन का कहना है कि जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, तब यहां हिंदुओं की पूजा पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे।
अशोक कुमार जैन ने कहा, "हम पहले यहां हर मंगलवार को नियमपूर्वक पूजा-अर्चना करते थे। लेकिन दिग्विजय सिंह सरकार ने इस पर रोक लगा दी और हमें साल में केवल एक बार, 'बसंत पंचमी' के अवसर पर ही पूजा करने की अनुमति दी। इसके विपरीत, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को वहां नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया था।"
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हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला... कहा-धार भोजशाला मंदिर है... परिसर में हिंदुओं को पूजा का अधिकार
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