मध्यप्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में लंबे अंतराल के बाद आज यानी शुक्रवार को हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा-अर्चना का अधिकार मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना की। सुबह 9 बजे महाआरती हुई, जबकि दोपहर 12 बजे से भोजशाला परिसर में बड़े आयोजन की तैयारी की गई है।

शुक्रवार को हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने का अधिकार
भोजशाला पर आज देशभर की नजर, पूजा के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पूरे धार शहर में हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए

धार। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में लंबे अंतराल के बाद आज यानी शुक्रवार को हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा-अर्चना का अधिकार मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना की। सुबह 9 बजे महाआरती हुई, जबकि दोपहर 12 बजे से भोजशाला परिसर में बड़े आयोजन की तैयारी की गई है। भोजशाला आंदोलन में बलिदान देने वाले तीन शहीद परिवारों के सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। इधर, पूरे धार शहर में हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। वहीं मस्जिद पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार है, जिसको लेकर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही हिंदू पक्ष के लोगों का भोजशाला पहुंचना शुरू हो गया।
हिंदुओं का प्रवेश वर्जित बोर्ड को पोता
भोजशाला परिसर में लगे उस बोर्ड को भी पोत दिया गया है, जिस पर पहले लिखा था-शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। 721 साल बाद पहली बार शुक्रवार को परिसर में हिंदुओं को प्रवेश मिला है। वहीं, गर्भगृह में महाआरती और पूजा की गई। हिंदू पक्ष आज गर्भगृह में मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ पूजा-अर्चना किया। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है और धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां हैं।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर को लेकर दशकों पुराना विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने हाल ही में आए हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें इस जगह को देवी वाग्देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था और परिसर में शुक्रवार की नमाज पर रोक लगा दी गई थी। यह याचिका मस्जिद के देखरेख करने वाले और इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले पक्षों में से एक, काजी मोइनुद्दीन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा 15 मई को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की है।
दोनो पक्ष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने यह तर्क दिया है कि हाई कोर्ट का यह फैसला पुरातात्विक सबूतों के विपरीत है और प्लेसेज आॅफ वर्शिप एक्ट, 1991 की मूल भावना का उल्लंघन करता है। इस फैसले को चुनौती दिए जाने की आशंका को देखते हुए, हिंदू पक्षों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक केविएट याचिका दायर कर दी थी, जिसमें यह गुजारिश की गई थी कि उनकी बात सुने बिना कोई भी एकतरफा आदेश ना दिया जाए।
छावनी में तब्दील हुआ शहर
इधर, पूरे धार शहर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भोजशाला परिसर से लेकर संवेदनशील और मुस्लिम बहुल इलाकों तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार निगरानी बनी हुई है। सुबह से ही वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।
दोपहर का समय संवेदनशील
पुलिस प्रशासन के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे का समय सबसे अधिक संवेदनशील माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन पहले ही फ्लैग मार्च निकालकर स्पष्ट कर चुका है कि हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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