मध्यप्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के विरोध में मेघालय सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर निचली अदालत के बेल आर्डर को रद्द करने की मांग की है।

मेघालय की सरकार ने खटखटाया हाईकोर्ट का द्वार
निचली अदालत के बेल आर्डर को रद्द करने की मांग
इंदौर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के विरोध में मेघालय सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर निचली अदालत के बेल आर्डर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने सोनम को नोटिस भी जार कर दिया है। दरअसल, सरकार का कहना है कि ईस्ट खासी हिल्स की सेशंस कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और उसके न्यायिक प्रभावों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकार की ओर से ए कुमार एडवोकेट जनरल (एजी), सुश्री एसलालू, गवर्नमेंट एडवोकेट(एजी), एन खेरा, अधिवक्ता, सुश्री आई स्येमलियेह अधिवक्ता पेश हुए हैं। न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगडोह की कोर्ट केस की सुनवाई कर रही है।
27 अप्रैल को मिली थी जमानत
गौरतलब है कि 27 अप्रैल को शिलांग की अदालत ने ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए राजा की पत्नी सोनम को जमानत दे दी थी। अदालत ने टिप्पणी करते हिए कहा कि- गिरफ्तारी के आधार की जानकारी सोनम को नहीं दी थी। बीएनएस के प्रावधानों का गलत प्रयोग करने का कहा था।
लिपिकीय त्रुटि मानने से इंकार
कोर्ट ने यह भी कहा था कि कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसे मात्र लिपिकीय त्रुटि मानने से अदालत ने इंकार कर दिया। साथ ही, यह भी रिकॉर्ड में नहीं था कि 9 जून 2025 को गाजीपुर की अदालत में पहली पेशी के दौरान आरोपी के पास कानूनी प्रतिनिधित्व था या नहीं।
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है। सरकार ने जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आरोपी से जवाब मांगा है। सरकार का तर्क है कि सोनम को अपनी गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी और इससे जुड़े दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।
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